पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष कारावास व 3500-3500-/ रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी
मॉनिटरिंग सेल रायबरेली द्वारा थाना सलोन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-20/1998 धारा-323,325,34,504,506 भादवि में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1-पप्पू उर्फ देवसरन, 2-राजू उर्फ देवकान्त, 3-गुड्डू उर्फ रमाकान्त पुत्रगण रामलौटन निवासीगण तिवारीपुर थाना सलोन रायबरेली को दिनांक 17 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय द्वारा 05 वर्ष कारावास व 3500-3500-/ रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सहायक अभियोजक श्री मनोज कुमार मिश्र का योगदान सराहनीय रहा है।